कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर विवादों के भंवर में फंसी हुई है। बेंगलुरु से बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर एक 40 वर्षीय महिला ने सामूहिक बलात्कार, चेहरे पर पेशाब करने, और जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिससे राज्य की राजनीति और भाजपा संगठन दोनों में खलबली मच गई है।
क्या हैं महिला के आरोप?
पीड़िता, जो खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताती है, ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि 11 जून 2023 को मथिकेरे स्थित विधायक मुनिरत्ना के कार्यालय में यह भयावह घटना हुई थी। उसने बताया कि उसके जान-पहचान के कुछ लोग उसे जबरन कार में बैठाकर विधायक के कार्यालय ले गए। वहां मुनिरत्ना, उनके दो साथी और एक अज्ञात व्यक्ति पहले से मौजूद थे। महिला के अनुसार:
विधायक ने उसे धमकी देकर कपड़े उतरवाए
मुनिरत्ना ने अपने साथियों को उसके साथ बलात्कार करने का आदेश दिया।एक व्यक्ति ने उसके चेहरे पर पेशाब किया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने कमरे में आकर एक सफेद डिब्बा दिया, जिससे इंजेक्शन निकालकर महिला को लगाया गया। इंजेक्शन लगाते हुए यह धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके बेटे और पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा।
वायरस वाला इंजेक्शन और आत्महत्या की कोशिश
महिला ने एफआईआर में यह भी आरोप लगाया है कि जनवरी 2025 में जब वह अस्पताल में भर्ती हुई, तो उसमें एक लाइलाज वायरस की पुष्टि हुई। उसने इसे विधायक के कार्यालय में दिए गए इंजेक्शन से जोड़ा है।
इसके बाद, 19 मई को, महिला ने इस मानसिक और शारीरिक आघात से तंग आकर ज़हर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन बचा ली गई। तब जाकर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया।
पहले भी बना चुकी थी शिकायत
महिला का आरोप है कि मुनिरत्ना के प्रभाव से पहले भी पीन्या और आरएमसी यार्ड थानों में उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जेल से छूटने के बाद विधायक के साथियों ने उसे फुसलाया कि मुनिरत्ना मदद करेंगे और झूठे केस हटवाएंगे, इसी बहाने उसे दोबारा कार्यालय बुलाया गया।
एफआईआर में कौन-कौन हैं आरोपी?
एफआईआर में मुनिरत्ना के अलावा तीन अन्य सहयोगियों के नाम दर्ज किए गए हैं। एक आरोपी की पहचान अभी नहीं हुई है। जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, वे हैं:
धारा 376(D) – सामूहिक बलात्कार
धारा 270 – जानलेवा बीमारी फैलाने वाला कार्य
धारा 323 – चोट पहुंचाना
धारा 354, 509 – महिला की मर्यादा भंग करना
धारा 504, 506 – जान से मारने की धमकी व शांति भंग
धारा 34 – साझे इरादे से अपराध
भाजपा और मुनिरत्ना की चुप्पी
अब तक विधायक मुनिरत्ना या भाजपा की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। न ही पार्टी ने कोई आंतरिक जांच की घोषणा की है। इससे जनता के बीच गंभीर सवाल उठ रहे हैं।








