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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में देरी: जून के पहले हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद

ITR income tax return

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का टाइम आमतौर पर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता  है।हालांकि, इस साल इसमें थोड़ी देर हो जाएगी। माना जा रहा है कि अब ये प्रोसेस जून 2025 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है। इस देरी की मुख्य वजह आईटीआर फॉर्म के लिए जरूरी ऑनलाइन टूल्स का अवेलेबल न होना है। 

इस साल आईटीआर फाइलिंग में देरी क्यों हो रही है?

जवाब: इस साल आईटीआर भरने में देर हो रही है क्योंकि ऑनलाइन टूल्स अभी तक नहीं आए हैं। सरकार ने फॉर्म तो निकाल दिए हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन भरने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे कि JSON, Excel और ई-फाइलिंग के तरीके, वो अभी वेबसाइट पर नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि फॉर्म में कुछ बदलाव हुए हैं, सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, और अलग-अलग जानकारी को जोड़ा जा रहा है।

आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी?

जवाब: इनकम टैक्स वालों ने अभी पक्की तारीख नहीं बताई है, पर खबरों के हिसाब से जून 2025 के पहले हफ्ते से यह काम शुरू हो सकता है। वे एक-एक करके फॉर्म भरना शुरू करेंगे। पहले आसान वाले, जैसे ITR-1 और ITR-4 आएंगे, फिर मुश्किल वाले, जैसे ITR-2 और ITR-3 आएंगे।

ई-फाइलिंग यूटिलिटीज क्या हैं और ये इतनी जरूरी क्यों हैं?

जवाब: ई-फाइलिंग यूटिलिटीज वे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

  • ऑनलाइन यूटिलिटी: इसका उपयोग ज्यादातर व्यक्तिगत करदाता करते हैं, जैसे कि नौकरीपेशा लोग। इसमें पहले से ही कुछ डेटा भरा हुआ होता है, जैसे कि सैलरी, ब्याज से आय और टीडीएस (TDS)।
  • JSON और Excel यूटिलिटीज: इनका उपयोग टैक्स पेशेवर करते हैं, जहाँ डेटा ऑफलाइन भरकर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

इन टूल्स के बिना रिटर्न फाइल करना संभव नहीं है, क्योंकि ये डेटा की जांच, फॉर्म जमा करने और सिस्टम के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक हैं।

इस देरी का टैक्सपेयर्स पर क्या असर पड़ रहा है?

इस देरी का उन टैक्सपेयर्स पर असर पड़ रहा है जो जल्दी रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अधिक टीडीएस या एडवांस टैक्स का भुगतान किया है, वे रिफंड प्राप्त करने के लिए फाइलिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

क्या आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी?

अभी तक इनकम टैक्स वालों ने आखिरी तारीख आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा है। बिना ऑडिट वालों के लिए आखिरी डेट 31 जुलाई 2025 है। जानकारों को लगता है कि शायद तारीख नहीं बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादातर लोग जून-जुलाई में भरते हैं और विभाग के पास अभी टाइम है। पर अगर जून खत्म होने तक ऑनलाइन चीजें नहीं आईं, तो डेट बढ़ सकती है।

अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

अगर कोई 31 जुलाई 2025 तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। जिनकी कमाई 5 लाख से कम है, उन्हें 1,000 रुपये और जिनकी ज़्यादा है, उन्हें 5,000 रुपये लगेंगे। साथ ही, जितना टैक्स बाकी है, उस पर हर महीने 1% ब्याज भी लगेगा। घर की संपत्ति को छोड़कर, बिजनेस या शेयर बाज़ार में जो नुकसान हुआ है, उसे अगले साल के लिए भी नहीं गिना जाएगा।

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