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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: पत्रकार अमरकांत सिंह को मिलेगी पुलिस सुरक्षा

मध्यप्रदेश के भिंड जिले में पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए गए पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा देने का आदेश दिया है। अमरकांत सिंह, ‘स्वराज एक्सप्रेस’ न्यूज़ चैनल के भिंड ब्यूरो चीफ हैं, कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया था।

क्या है मामला?

अमरकांत सिंह ने दावा किया कि उन्होंने चंबल नदी में अवैध रेत खनन के मामले में रिपोर्टिंग की थी, जिसमें स्थानीय पुलिस और रेत माफिया शामिल थे। इसके बाद उन्हें भिंड के एसपी असित यादव के ऑफिस में बुलाया गया, जहां उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके साथी पत्रकार शशिकांत जाटव को पुलिस स्टेशन में कपड़े उतरवाकर पीटा गया। बाद में उन्हें झूठा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया जिसमें दिखाया गया कि सभी मामले “सुलझा लिए गए हैं”।

दिल्ली में कोर्ट पहुंचे पत्रकार

डर की वजह से अमरकांत सिंह और उनके साथी दिल्ली भाग आए और मध्यप्रदेश लौटने में असमर्थ हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जान की सुरक्षा की मांग की।उनके वकील वारिशा फ़रासत ने कोर्ट में बताया कि पत्रकार के साथ गंभीर अत्याचार हुए हैं और अब वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भी शिकायत कर चुके हैं।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति रविंदर डूडेजा ने आदेश दिया कि:

  • दिल्ली पुलिस अमरकांत सिंह को 2 महीने तक सुरक्षा देगी।
  • संबंधित थाने के बीट अफसर और SHO को उनका नंबर दिया जाएगा ताकि वे संपर्क में रहें।
  • पुलिस अधिकारी हर दिन शाम 6 बजे से पहले कॉल करके उनका हालचाल लेंगे।
  • पत्रकार के पते की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
  • जरूरत पड़ने पर पुलिस को तुरंत रिस्पॉन्ड करना होगा।

साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर अमरकांत को भिंड पुलिस से कोई शिकायत है, तो उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगानी

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