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नागपुर स्कूल: मुस्लिम छात्रा को दाखिला न देने पर केस, भेदभाव के बाद कानूनी कार्रवाई

नागपुर के एक प्राइवेट स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को एडमिशन नहीं मिला। स्कूल के सेक्रेटरी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ खास धर्मों की लड़कियों को स्कूल में आने से मना किया है। पुलिस ने स्कूल के सेक्रेटरी राजेश लालवानी और कुछ और लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस इसलिए है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ऐसे काम किए जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।

खबरों के मुताबिक, नागपुर के दयानंद आर्य कन्या विद्यालय के स्कूल के मैनेजमेंट सेक्रेटरी राजेश लालवानी ने कथित तौर पर मुंहजबानी कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को एडमिशन नहीं देना है। एक टीचर, सुमन मसंद ने इस बात पर सवाल उठाया और बाद में प्रिंसिपल डॉ. गीता हरवानी को यह सब बताया। जिस बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ, उसका परिवार उसे छठी क्लास में भर्ती कराने आया था। शिकायत प्रिंसिपल ने की है, जिन्होंने पुलिस और बच्ची के परिवार को यह बात बताई।

एफआईआर के मुताबिक, परिवार 8 मई को एडमिशन के लिए स्कूल गया था। वहां अनीता आर्या नाम की एक महिला ने परिवार को बताया कि कोई सीट खाली नहीं है। जब सुमन ने स्कूल के बड़े लोगों से इस बारे में पूछा, तो पता चला कि स्कूल के एक ट्रस्टी, राजेश लालवानी ने शायद कहा था कि उन्हें मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में नहीं पढ़ाना है। सुमन का कहना है कि उनके पास राजेश लालवानी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वह धर्म के नाम पर एडमिशन मना कर रहे हैं, और उन्होंने यह बात प्रिंसिपल को बताई।

 

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जरीपटका पुलिस ने स्कूल के सेक्रेटरी राजेश लालवानी, एडमिशन देखने वाली सिमरन ज्ञानचंदानी और टीचर अनीता आर्या के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में लिखा है कि लड़की को उसी स्कूल में पढ़ने को कहा गया और यह भी कहा कि वहां कोई सीट खाली नहीं है।

13 मई को महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग को इस बारे में बताया गया। फिर जिले के बाल सुरक्षा विभाग के अफसर स्कूल में जांच करने आए। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों (स्कूल के सेक्रेटरी, एडमिशन देखने वाली और टीचर) के खिलाफ यह कहते हुए केस दर्ज किया कि उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है और परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया है।हालांकि, बाद में स्कूल ने एडमिशन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी और परिवार को यह बात बता दी।

 

उधर, प्रोफेसर अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ ऐसा कहा था जो ठीक नहीं लगा, खासकर दो महिला सैन्य अफसरों के बारे में। इस वजह से उनके खिलाफ दो FIR दर्ज हो गईं। सोनीपत पुलिस ने उन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

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