---Advertisement---

मुस्लिम पुरुष एक से ज़्यादा निकाह कर सकता है, लेकिन सभी पत्नियों के साथ बराबरी ज़रूरी: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में दोहराया है कि इस्लामिक पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष को एक से अधिक विवाह की अनुमति है—लेकिन ये अनुमति बिना शर्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना अनिवार्य है, वरना यह अधिकार कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा।

यह फ़ैसला न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने मुरादाबाद निवासी फुरकान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जो अपने खिलाफ़ चल रही बलात्कार और दोहरी शादी के आपराधिक मामलों को चुनौती दे रहे थे।

केस की पृष्ठभूमि

फुरकान के खिलाफ़ 2020 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पहले से शादीशुदा होते हुए महिला से विवाह किया और यह तथ्य छिपाया। महिला ने उनके खिलाफ़ बलात्कार का आरोप भी लगाया था।

पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी और फुरकान व दो अन्य के खिलाफ़ समन जारी किए गए थे। इसके खिलाफ़ फुरकान ने हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की थी और तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें चार विवाह करने की अनुमति है।

कोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति देशवाल ने अपने 18-पृष्ठीय विस्तृत आदेश में कहा “धारा 494 IPC (दोहरी शादी) तब लागू नहीं होती जब पहली शादी वैध हो और दूसरी शादी पर्सनल लॉ के तहत अनुमति प्राप्त हो।” उन्होंने यह भी कहा कि “इस्लाम में बहुविवाह कामवासना या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और नैतिक कारणों से अनुमत है। कुरान में यह प्रावधान सिर्फ एक बार आता है और वो भी उस समय के लिए जब युद्धों में पुरुषों की मृत्यु के कारण अनाथों और विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी।”

रेप का आरोप भी खारिज

कोर्ट ने पाया कि जिस महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, वह मुस्लिम समुदाय की ही थी और फुरकान के साथ वैवाहिक संबंध में थी। इसलिए उस पर IPC की धारा 376 (बलात्कार) लागू नहीं होती।

क्या कहा कोर्ट ने बहुविवाह पर?

इस्लाम में बहुविवाह की इजाज़त तुरंत शादी करने की खुली छूट नहीं है। यह प्रावधान स्त्रियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है।यदि पति सभी पत्नियों के साथ बराबरी से न्याय नहीं कर सकता, तो कुरान खुद सलाह देता है कि एक ही विवाह करें।

Join WhatsApp

Join Now

Follow Google News

Join Now

Join Telegram Channel

Join Now